रिपोर्ट :- उपेन्द्र अवस्थी
बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने अभिनेत्री कंगना रनौत (Actress Kangana Ranaut) की, बीएमसी (BMC) की ओर से कार्रवाई में उनके बंगले के एक हिस्से को गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका (Plea) पर शिवसेना (Shiv Sena) के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत (Sanjay Raut) से सोमवार को जवाब मांगा. इस दौरान तीखी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनसे पूछा कि उन्होंने ‘हरामखोर’ शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया था. इस शब्द को लेकर गर्मागर्म बहस (Debate) भी हुई. बता दें कि कोर्ट की सुनवाई 3 बजे से फिर शुरू हो गई है.
कोर्ट ने कंगना के वकील से बीएमसी (BMC) की कार्रवाई की फाइल और संजय राउत की क्लिप जांच के लिए लाने को कहा. वहीं इससे पहले कंगना के वकील ने 5 सितंबर के उस ट्वीट (Tweet) को भी कोर्ट के सामने रखने को कहा, जिसे लेकर कंगना का दावा है कि उसी के चलते उनका दफ्तर (Office) तोड़ा गया ताकि टाइमिंग का पता लग सके. कंगना के वकील (advocate) बिरेंद्र सराफ ने राउत का एक बयान कोर्ट में प्ले किया, जिसमें उन्होंने हरामखोर ‘शब्द’ बोला था.
इस पर संजय राउत (Sanjay Raut) के वकील ने कहा कि मेरे क्लायंट ने किसी का नाम नहीं लिया है. जिसके बाद कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड करने के बारे में पूछा. जिस पर राउत ने कल इस पर एफिडेविट फाइल करने की बात कही.